निशिकांत मिस्त्री

जामताड़ा । मिहिजाम पानी टंकी के बगल में जिला परिषद द्वारा निर्मित 20 नवनिर्मित दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड के आदेश के आलोक में जिला परिषद ने सोमवार को प्रस्तावित डाक (नीलामी) प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद असीम किस्पोट्टा द्वारा जारी आम सूचना (ज्ञापांक-317/जि.परि., दिनांक 06 जुलाई 2026) के अनुसार, इन दुकानों के आवंटन के लिए 6 जुलाई 2026 को अपराह्न 3 बजे डाक की प्रक्रिया निर्धारित थी, जिसे न्यायालय के निर्देश के बाद अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में संबंधित आवेदकों, जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, नाजिर तथा पंचायती राज विभाग को भी सूचना भेज दी गई है।
पहले आवेदन, फिर दोबारा विज्ञापन बना विवाद की वजह जानकारी के अनुसार, जिला परिषद ने 15 जून 2024 को इन दुकानों के आवंटन के लिए पहला विज्ञापन जारी किया था। इस पर 21 आवेदकों ने निर्धारित शुल्क के ड्राफ्ट एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा किए थे।
दुकानों का निर्माण पूरा होने के बाद जिला परिषद ने दोबारा विज्ञापन जारी कर डाक (नीलामी) के माध्यम से दुकान आवंटन का निर्णय लिया और नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किए। इस बार 110 लोगों ने आवेदन किया।
पुराने आवेदकों ने पहुंचाया मामला हाईकोर्ट पहले विज्ञापन के आधार पर आवेदन करने वाले 21 आवेदकों ने दोबारा आवेदन और डाक प्रक्रिया का विरोध करते हुए इसे अनुचित बताया। उन्होंने मामले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल डाक के माध्यम से दुकान आवंटन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला परिषद ने निर्धारित डाक प्रक्रिया स्थगित कर दी है। अब दुकानों के आवंटन को लेकर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आगामी निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

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