निशिकांत मिस्त्री
जामताड़ा । साइबर अपराध थाना की पुलिस ने साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने को लेकर करमाटॉड थाना क्षेत्र के सियाटांड़ एवं मट्टॉड में सर्च और छापेमारी अभियान चलाया है। बताते चलें कि एस पी जामताड़ा डॉक्टर एहतेशाम वकारीब को मिली गुप्त सूचना के आधार पर प्रशिक्षु एस पी राधवेन्द्र शर्मा के नेतृत्व, पुलिस उपाधीक्षक चन्द्रशेखर, पु०नि० देवेन्द्र कुमार वर्मा, पु०अ०नि० मनीष कुमार गुप्ता एवं अन्य पुलिसकर्मीयों को शामिल करते हुए एक टीम गठित कर उंक्त स्थानों पर छापेमारी की गई जिसमें चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आज साइबर अपराध थाना में एस पी डॉक्टर एहतेशाम वकारीब ने प्रेस कांफ्रेंस किया। जहां उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर करमाटॉड थाना क्षेत्र के सियाटांड़ एवं मट्टॉड में छापेमारी की गई है, जहां से चार साईबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ( 1) निरंजन मंडल, उम्र 21 वर्ष पिता मंगर मंडल, ग्राम जागाडीह, थाना करों, जिला देवघर, (2) मुकेश मंडल, उम्र 23 वर्ष, पिता लखन मंडल, ग्राम चामलीटी, थाना अहिल्यापुर, जिला जिला गिरिडिह, (3) मुकेश मंडल, उम्र 22 वर्ष, पिता बिन्दु मंडल, ग्राम गोहली झिलुवा, थाना नारायणपुर, (4) आंनद देव मंडल, उम्र 24 वर्ष, पिता प्रभु मडल, ग्राम मट्टॉड, थाना करमाटॉड़, दोनों जिला जामताड़ा को फर्जी मोबाईल, सिम के साथ पकड़ा गया। इस संबंध में इनके विरूद्ध जामताड़ा साईबर अपराध थाना काड संख्या 80/24 दिनांक 27.12.2024 धारा 111(2) (1)/317(2)/317(4)/318(4)/319(2)/336(3)/338 /340(2)/3(5) B.N.S 2023 & 66(B) (C) (D) IT.ACT. के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है।
इनलोगों के वास से 20 मोबाईल, 29 मोबाईल सिमकार्ड, 3 ए०टी०एम कार्ड, एक पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड और नगद एक लाख चौदह हजार जब्त किया गया है। इन सभी का अपराध शैली अपराध शैली (1) बिजली बिल जमा नहीं करने तथा बिजली लाईन काटने अपडेट की बात बताकर लोगों को झांसा में लेकर उनके मोबाईल में स्क्रिन सेयरिंग एप जैसे ANYDESK, TEAM डाउनलोड करवा कर साईबर ठगी करना, VIEWER, (2) AXIS BANK खाता धारक को APK FILE को INSTALL करने तथा Allow करने पर उनके मोबाईल का स्क्रिन शेयर अपराधी के पास चला जाता है उसी दौरान साईबर ठगी करना है। आपराधिक इतिहास (1) प्राथमिकी अभियुक्त मुकेश मंडल, पिता बिन्दु मंडल, साईबर अपराध थाना, जामताड़ा कांड सं0 27/22, दिनांक 13.06.2022 धारा 414/419/420/467/468/471/120 (बी)
भ०द०वि० एवं 66 (बी) (सी) (डी) आई०टी० एक्ट में आरोपित है। मूलतः यह लोग पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार के लोगों से ठगी करते थे।
