अभिषेक मिश्रा

चासनाला । बीसीसीएल कर्मी राधेश्याम यादव पर गुरुवार की देर रात गोली चलने के प्रकरण में पुलिस की अनुसंधान में गोली लगने की घटना में घायल राधेश्याम यादव द्वारा पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में बैंक मोड़ पुलिस को दी गई फर्द बयान झूठा साबित हुआ। और सुदामडीह पुलिस ने रविवार को राधेश्याम यादव के विरुद्ध कांड संख्या 8 दिनांक 2 फरवरी को आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिसे सोमवार को धनबाद जेल भेजने की तैयारी कर रही है।

घटना के सम्बंध में मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने पुलिस को बताया था कि भूलना बरारी से आने के रास्ते में कही गोली लगी है। गोली कहाँ चली इसकी जानकारी मुझे नहीं हुई है। जिसके बाद वे पाटलिपुत्र नर्सिंग होम धनबाद में भर्ती हो गए थे। पुलिस उनके चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी।

इधर राधेश्याम को अस्पताल से आने के बाद रविवार को जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करना शुरू किया तो सचाई सामने आ गई। उन्होंने बताया कि अपने घर के बरामदे में चार दोस्तों के साथ पिस्तौल खोल कर दिखा रहे थे, तभी अचानक गोली चल गई,और गोली उनके दाहिने पैर में जा लगी।

राधेश्याम ने अपने अवैध पिस्तौल से गोली चलने की बात स्वीकार कर लिया है। सुदामडीह पुलिस ने राधेश्याम के निशानदेही पर उनके आंगन के कचड़ा में रखा हुआ लोकल पिस्तौल को बरामद कर लिया है।
हालांकि पिस्तौल के साथ जिंदा कारतूस एवं खोखा की पुलिस तलाश कर रही है। जोड़ापोखर सर्किल इंस्पेक्टर पंकज भूषण ने बताया आरोपी राधेश्याम के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर गोली कांड का उद्भेदन हो गया है,अवैध पिस्तौल उनके घर के आंगन से बरामद किया गया है। अवर निरीक्षक मगमोहन बान्द्रा के बयान पर पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिसे सोमवार को धनबाद जेल भेजा जा रहा है।

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