निशिकांत मिस्त्री
जामताड़ा । मिहिजाम थाना क्षेत्र के बोदमा पोल फैक्ट्री के पास हाईवे-419 पर 12 मई 2022 को दिनदहाड़े पिस्टल की नोक पर पश्चिम बंगाल के कुल्टी निवासी गल्ला व्यापारी से लाखों रुपये की लूटकांड के चर्चित मामले में जामताड़ा न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने इस लूटकांड में कठोर सजा सुनाते हुए सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने जेल में बंद आरोपियों को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। वहीं इस मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों को भी दोषी करार देते हुए आर्थिक दंड लगाया गया है। इस लूटकांड की बात की जाए तो सूचक पश्चिम बंगाल के कुल्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बराकर स्टेशन रोड निवासी गल्ला व्यापारी नीतीश सुहासरिया ने मिहिजाम थाना में कांड संख्या-54/2022 दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार व्यापारी जामताड़ा और बराकर के दुकानदारों से लगभग 11 से 12 लाख रुपये की वसूली कर अपने निजी वाहन से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बोदमा पोल फैक्ट्री के समीप एक सफेद रंग की चारपहिया वाहन ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। इसके बाद दो मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर व्यापारी और उनके स्टाफ के साथ मारपीट की और हवाई फायरिंग करते हुए रुपयों से भरा बैग, मोबाइल, वाहन की चाभी और कई महत्वपूर्ण कागजात लूटकर फरार हो गए। इन आरोपियों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है जिसमे, मिहिजाम और निरसा क्षेत्र के सज्जाद अंसारी, सलीम अंसारी, इम्तियाज अंसारी, गुड्डू अंसारी, रज्जाक अंसारी, अनवर अंसारी, बाबू अंसारी समेत धनबाद क्षेत्र के मुस्ताक अंसारी, समीर अंसारी और गुलाम जिलानी को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 (डकैती) के तहत दोषी करार दिया। इसके अलावा आरोपी रज्जाक अंसारी और अनवर अंसारी को आर्म्स एक्ट की धारा 27/35 के तहत भी दोषी पाया गया। इस लुटकांड में 7 आरोपी जेल में बंद है और 3 फरार घोषित किए गये हैं।
