निशिकान्त मिस्त्री
आगामी त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के मद्देनजर जामताड़ा जिला के सभी वैध शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित शस्त्रों के जमा करने हेतु उपायुक्त सह जिला शस्त्र दंडाधिकारी श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश; 18 से 23 अप्रैल तक जमा करवाने होंगे अपने शास्त्र अन्यथा होगी कार्रवाई
जामताड़ा : उपायुक्त -सह- जिला शस्त्र दंडाधिकारी श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज द्वारा
आगामी त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के अवसर पर जामताड़ा जिला के सभी वैध शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित शस्त्रों के जमा करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।
आगामी त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 में धन-बल एवं बाहुबल के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में जामताड़ा जिले के सभी वैध शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित शस्त्रों को संबंधित थाना/ मालखाना/ वैध शस्त्र विक्रेता के पास जमा करने हेतु निम्न प्रकार से थानावार तिथि निर्धारित करते हुए एतद् द्वारा जामताड़ा जिले के सभी वैध शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया गया है कि वर्णित तिथि के अनुसार वे दिनांक 18.04.2022 से 23.04.2022 तक की अवधि में अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्रों को संबंधित थाना/ मालखाना/ वैध शस्त्र विक्रेता के पास जमा देकर प्राप्ति रसीद की छाया प्रति को संबंधित थाना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
जामताड़ा, मिहिजाम, करमाटांड़, नारायणपुर, नाला एवं बिंदापाथर, फतेहपुर तथा कुंडहित एवं बागडेहरी थाना में दिनांक 18.04.2022 से
23.04.2022 तक शस्त्रों को निर्धारित अवधि के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया है।
निर्धारित समय के अंदर शस्त्र जमा नहीं करने की स्थिति में उक्त आदेश की अवहेलना तथा निर्वाचन आयोग के निदेशों का उल्लंघन मानते हुए ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत् कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
