निशिकांत मिस्त्री
जामताड़ा । मिहिजाम थाना के वांछित और जघन्य अपराधों को अंजाम देकर फरार चल रहे युवराज यादव उर्फ युवराज सिंह और उसका साथी पुलिस के हाथों चढ़ गया। दोनों अपराधी बिहार के स्थाई निवासी हैं और वर्तमान में मिहिजाम के कुर्मिपाड़ा, कानगोई में रह रहे थे। बताते चलें कि बीते शाम एस पी जामताड़ा राजकुमार मेहता को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि युवराज यादव मिहिजाम कचड़ा पट्टी के तीन मुहाने के पास अपने सहयोगियों के साथ बैठकर पुनः अपराध करने की योजना बना रहा है, जिसके बाद एस पी थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे के नेतृत्व में एक टीम गठित कर उक्त स्थान की घेराबंदी कर युवराज यादव उर्फ युवराज सिंह और मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। आज एस पी राजकुमार मेहता ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी देते हुवे बताया कि बीते शाम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्व के हत्या जैसे जघन्न कांडों के वांछित आपराधी मिहिजाम के कचड़ा पट्टी मिहिजाम के तीन मुहाने पर अपने सहयोगियों के साथ पुनः आपराध की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना के आलोक में निर्देशानुसार थाना प्रभारी विवेकानन्द दुबे के नेतृत्व में एक टिम का गठन किया गया, जिसमें पु०अ०नि० गुलशन कुमार सिंह, स०अ०नि० सोमबारी हेम्ब्रम, स०अ०नि० अरुण कुमार मल्लिक एवं सशस्त्र बल के 1. हव0 संतोष कुमार दास, 2. आ0-268 अजीत कामती, 3. आ0-357 राजीव आनन्द, 5. आ0-567 परमेश्वर मंडल, 6.आ0-436 रजनीश कुमार को शामिल किया गया। टीम के द्वारा कुशलता पूर्वक अभियान चला कर कचरा पट्टी मिहिजाम तीन मुहाने का पास घेरा बन्दी कर दो व्यक्ति 1. युवराज यादव उर्फ युवराज सिंह पिता- देवेन्द्र प्रताप सिंह, पता- ग्यासपुर, बख्तियारपुर, थाना- बख्तियारपुर, जिला- पटना वर्तमान पता कुर्मीपाड़ा, मिहिजाम, जिला-जामताड़ा एवं 2. मुकेश कुमार, पिता- श्री छबिला यादव, पता- कानगोई मिहिजाम, थाना- मिहिजाम, जिला- जामताड़ा एवं स्थाई पता- ग्राम-गुनसागर, थाना- तेतरहट, जिला- लखीसराय (बिहार) को पकड़ा गया। पकडाये व्यक्ति युवराज यादव उर्फ युवराज सिंह पास से एक देशी पिस्टल एवं दो जिन्दा कारतुस तथा मुकेश कुमार के पास से तीन जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त युवराज यादव उर्फ युवराज सिंह का अपराधिक इतिहास 1. मिहिजाम थाना कांड संख्या-10/25, दिनांक 01.02.2025, धारा-103 (1)/61 (2) बी०एन०एस० एवं 27 आर्म्स एक्ट, 2. मिहिजाम थाना कांड संख्या-54/24,, दिनांक-16.08.2024, धारा-191 (2)/191(3)/190/118(1)/109/304 बी०एन०एस० दर्ज है।

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