विष्णुगढ़ । विष्णुगढ़ प्रखंड के खरकी पंचायत के वार्ड नंबर 2 सजोट में मंगलवार की देर शाम बाल विवाह को लेकर महिलाओं , पुरुषों एवं बच्चों को जागरूक किया गया। इस मौके पर आंगनबाड़ी सेविका रूबी देवी ने कहा कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी एवं 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी गैरकानूनी है। आंगनबाड़ी सेविका रुबी देवी ने कहा कि बाल विवाह को करवाने वाले , उसमें सहयोग करने वाले ,या फिर उसमें भागीदार बनने , हिस्सेदार बनने वाले किसी भी व्यक्ति को दो साल की जेल और एक लाख रुपए का जुर्माना उस पर लग सकता है।

इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से तेजलाल महतो, सुनीता देवी, लिलिया देवी, प्रमिला देवी, किशोरी महतो, सुनिता देवी, धानेश्वर कुमार महतो, उमेश कुमार, उर्मिला देवी, जानकी महतो एवं काजल देवी समेत कई अन्य लोग मौजूद थे।

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