अभिषेक मिश्रा
चासनाला । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आद्रा डिवीजन के भौरा भागा के चटाई गेट संख्या AM 26 के गुमटी कार्यालय का दरवाजा किसी अज्ञात व्यक्ति बाहर से बंद कर दिया गया था और उक्त रेलवे क्रॉशिंग गेट के रिले /बैटरी कक्ष का ताला तोड़ दिया जिसके चलते ट्रेन संख्या 12816 (आनंद विहार टार्मिनल पूरी एक्सप्रेस ) लगभग पंद्रह मिनट रुकी रही । जिसकी खबर रेलवे अधिकारी को लगने के बाद हड़कंप मच गई और गेट नहीं बंद होने की वजह गेट मैन को बाहर से बंद कमरा मिला तुरंत कमरा का दरवाजा खोल गेट मेन को निकालने के बाद फाटक बंद कर ट्रेन को निकला गया ।
जिसके बाद जांच अभियान चला जिसमे सुदामडीह थाना क्षेत्र के मोहबानी दुर्गा मंदिर पास के निवासी पिंटू साव, पिता अर्जुन साव, पंकज कुमार भुईया उर्फ़ फटिंगा उम्र 23वर्ष पिता हरिचरण भुईया, राहुल कुमार रावानी उम्र 18वर्ष पिता प्रमोद कुमार रवानी को गुप्त सूचना के आधार पर भोजूडीह आर पी एफ हिरासत में ले भोजूडीह ले जा कर पूछ तक्ष कर आपराधिक मामला दर्ज किया बताया जाता है कि बीती रात भौंरा भागा चटाई गेट के पास चोरी करने के आरोप में पिंटू साव के साथ अन्य दो युवकों में पंकज कुमार भुइया, राहुल कुमार रवानी को भी हिरासत में लिया गया है।जिसे कल शुक्रवार को धनबाद न्यालय भेजा जाएगा।
वहीं इस मामले भोजूडीह आर पीएफ एस आई रविन्द्र कुमार ने बताया कि गेटमैन के दरवाजा बंद से नंदन कानन एक्सप्रेस सिंगल न मिलने के कारण हुई थी लेट।पूछताछ के दौरान उपरोक्त युवकों ने अपना अपराध स्वीकार किया। तत्पश्चात उन्हें रेलवे अधिनियम की धारा 179(2) के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, जो रेलवे अधिनियम की धारा 153 एवं 146 के तहत दंडनीय अपराध है।
इसके उपरांत संयुक्त जांच प्रतिवेदन (Joint Finding Report) तैयार किया गया तथा गिरफ्तार व्यक्तियों को संबंधित दस्तावेजों सहित आरपीएफ पोस्ट भोजूडीह लाया गया।
इस संबंध में आरपीएफ पोस्ट भोजूडीह में केस संख्या 603/2026 दिनांक 04.06.2026, रेलवे अधिनियम की धारा 153 एवं 146 के अंतर्गत उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।
सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को दिनांक 05.06.2026 को माननीय रेलवे न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद के न्यायालय में विधिसम्मत कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया
