निशिकांत मिस्त्री
जामताड़ा । न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले दो अपराधियों को जिला जज प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2019 का है, पुलिस के अनुसार, 8 जनवरी 2019 को कर्माटांड़ के तत्कालीन थाना प्रभारी मंगल प्रसाद कुजूर ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। इस दौरान कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के अलगचुआ निवासी सरफराज अंसारी और मन्नान अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। इनके विरुद्ध साइबर थाना कांड संख्या 46/2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच में पाया गया कि ये दोनों आरोपी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे और उन्हें झांसे में लेकर OTP हासिल कर लेते थे, जिसके बाद उनके खातों से पैसे उड़ा लिए जाते थे। मामले की अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को भारतीय दंड विधान (IPC) की धारा 419, 420 और आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत दोषी पाया।
