निशिकांत मिस्त्री
जामताड़ा । आज उपायुक्त सह जिला समुचित प्राधिकारी, पीसी एंड पीएनडीटी रवि आनंद की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में विगत बैठक में दिए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्राप्त आवेदन पर विमर्श कर नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा उपायुक्त ने कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। सरकार की हिदायतों के अनुसार प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है। इसमें अगर किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पीएनडीटी एक्ट के तहत कोई भी चिकित्सक लिंग जांच नहीं कर सकता। बैठक में अल्ट्रासाउंड सेंटर के निरीक्षण को लेकर आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिए गए। समिति द्वारा विभिन्न सेंटर के निश्चित समय अंतराल पर निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ आनंद मोहन सोरेन सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।
