निशिकांत मिस्त्री
जामताड़ा । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह- सचिव, झारखण्ड, राँची एवं आयुक्त उत्पाद, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्देश के आलोक में जामताड़ा जिला एवं जामताड़ा जिला के सीमावर्ती जिलों में विधानसभा आम चुनाव 2024 के निमित्त मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक, मतगणना के दिन तथा यदि आवश्यक हुआ तो पुर्नमतदान के दिन शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, जामताड़ा कुमुद सहाय के द्वारा आदेश जारी किया गया है।
उक्त परिप्रेक्ष्य में बताया गया कि जामताड़ा जिला में द्वितीय चरण में दिनांक 20.11.2024 को मतदान निर्धारित है। उक्त के दृष्टिगत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) में निहित निदेश के आलोक में, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से) ने विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मतदान के दृष्टिपथ, जामताड़ा जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 18.11.2024 के अपराह्न 05:00 बजे से दिनांक 20.11.2024 के अपराह्न 05:00 बजे तक एवं दिनांक 23.11.2024 को मतगणना के दिन शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है।
शुष्क दिवस (Dry Day) के दौरान उक्त अवधि में जामताड़ा जिला की सभी खुदरा उत्पाद दुकाने एवं अन्य उत्पाद अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर पूर्णतः बंद रहेंगे तथा होटल, ढाबा, भोजनालय आदि या किसी अन्य निजी /सार्वजनिक स्थान में किसी भी प्रकार का स्पिरीटयुक्त मदिरा, मादक पदार्थ या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो बिक्री किया जाएगा न तो दिया जाएगा और न ही वितरित किया जाएगा। साथ ही उक्त अवधि में वैसे स्थान जिनके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गई है, वहां मदिरा के भंडारण पर पूर्णतः रोक रहेगा।