निशिकांत मिस्त्री
जामताड़ा । साइबर ठगों से रहिये सावधान नही तो आपकी बैंक अकाउंट खाली हो जाएगी। साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी और बिजली अधिकारी बनकर लोगों को फोन करके सोलह अंक का ए टी एम नंबर, सी वी वी नंबर एवं ओ टी पी नंबर।प्राप्त कर विभिन्न इ वॉलेट एवं फर्जी बैंक खातों के माध्यम से अपने खातों में ट्रंसफर कर साईबर ठगी कर रहे हैं।आज पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारीब को गुप्त सूचना मिली कि जामताड़ा थाना अंतर्गत ग्राम पाण्डेडीह एवं करमाटाँड़ थानान्तर्गत ग्राम माणिकपुरा, सिकरपोसनी एवं मट्टाँड़ में साइबर अपराधियों के द्वारा विभिन्न बैकों के ग्राहकों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं।
सूचना के आधार पर एस पी ने पु०नि०-सह-थाना प्रभारी, अब्दुल रहमान के नेतृत्व में पु०नि०, जयन्त तिर्की, पु०अ०नि० मनीष कुमार गुप्ता, पु०अ०नि० प्रशांत कुमार, साईबर अपराध थाना, जामताड़ा एवं अन्य पुलिसकर्मी को शामिल करते हुए उंक्त स्थानों पर छापेमारी की गई। जिसमें छः साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आज साइबर अपराध थाना में इंस्पेक्टर जयंत तिर्की ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा और करमाटांड़ थाना के विभिन्न क्षेत्रों में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया जिसमें छः साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनलोगों के पास से 19 मोबाइल, 36 सिमकार्ड, ए टी एम कार्ड, आधार कार्ड व नगद दस हजार पांच सौ रुपए बरामद हुआ है। इस संबंध में इनके विरूद्ध जामताड़ा साईबर अपराध थाना कांड संख्या 60/24 दिनांक 03.10.2024 धारा 111(2) (ii)/317(2)/317(4)/318(4)/319(2) /336(3)/338/340(2)/3(5) Β.Ν.Σ 2023 &66(B)(C) (D) IT.ACT. के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। सभी को जेल भेजा जा रहा है। वहीं (1) यह कि प्राथमिकी अभियुक्त टिंकु मंडल पूर्व में साईबर अपराध थाना कांड संख्या 75/21, दिनांक 15.12.2021, धारा 414/419/420/467/468/471/120 (B) भा०द०वि० एवं 66 (B) (C) (D) आई०टी० एक्ट में आरोपित है। (2) यह कि प्राथमिकी अभियुक्त विरेन्द्र मंडल पूर्व में साईबर अपराध थाना कांड संख्या 16/18, दिनांक 11.05.2018, धारा 414/419/420/467/468/471/120 (B) भा०द०वि० एवं 66 (B) (C) (D) आई०टी० एक्ट में आरोपित है। (3) यह कि प्राथमिकी अभियुक्त विन्दुर मंडल पूर्व में साईबर अपराध थाना कांड संख्या 65/20, दिनांक 15.12.2020, घारा 414/419/420/467/468/471/120 (B) भा०दं०वि० एवं 66 (B) (C) (D) आई०टी० एक्ट एवं नारायणपुर थाना कांड संख्या 62/15, दिनांक 17.03.2015, धारा 406/420/467/468/471 भा०द०वि० एवं 66 आई०टी० एक्ट में आरोपित है।
गिरफ्तार अभियुक्तों का कार्यक्षेत्र मुलत: पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा है।
