निशिकांत मिस्त्री

जामताड़ा । जिला जज प्रथम संतोष कुमार की न्यायालय ने साइबर ठगी के मामले में दो दोषियों को दो साल की सजा व अलग-अलग धाराओं में कुल दो लाख रुपए अर्थदंड लगाकर सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोनों अपराधी दुमका जिला के निवासी है। जिसमें असगर अंसारी और आफताब खान शामिल है। जहां न्यायालय में सरकार की ओर से कुल नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया था। वही 05 अगस्त को न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को आईटी एक्ट की धारा 66 डी एवं भादवि की की धारा 414,419 व 420 में दोषी करार दिया गया था। दोषी करार देने के पश्चात उक्त दोनों साइबर अपराधियों को जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया था। विदित हो दुमका निवासी असगर अंसारी तथा आफताब खान को भादवि की धारा 414 में दो वर्ष का कारावास तथा 30 हजार का अर्थदंड, भादवि की धारा 419 में दो वर्ष का कारावास तथा 30 हजार का अर्थदंड एवं भादवि की धारा 420 में पांच वर्ष का कारावास तथा 50 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जबकि आईटी एक्ट की धारा 66 डी में दोषी करार देते हुए तीन साल का कारावास तथा 90 हजार रुपए अर्थदंड की सजा मकर्रर की गई है। आरोप है कि दोनों अपराधियों ने खुद को बिजली का अधिकारी बताकर बिजली बिल जमा करवाने के नाम पर एक ऐप डाउनलोड करवाकर फर्जीढंग से रुपए निकासी करने का काम करता था। इन दोनों अपराधियों के विरुद्ध जामताड़ा साइबर थाना कांड संख्या- 17/23 दर्ज की गई थी। यह घटना 19 मार्च 2023 की बताई गई है। इस मामले में तत्कालीन साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार पंजीकर ने प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

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