निशिकांत मिस्त्री

जामताड़ा । पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गायारी, जामताड़ा को मिली गुप्त सचूना एवं उनके निर्देशानुसार प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के नेतृत्व में शामिल पु०नि० – सह – थाना प्रभारी, मनोज कुमार, पु०नि० विश्वनाथ सिंह, साईबर अपराध थाना, पु०नि० संजय कुमार, नारायणपुर प्रभाग, थाना प्रभारी, करमाटांड़ एवं थाना प्रभारी, नारायणपुर तथा सशस्त्र बल के साथ करमाटाँड़ थाना अंतर्गत ग्राम सतुआटांड़ एवं नारायणपुर थाना अंतर्गत मदनाडीह एवं विष्टोपुर में छापामारी कर साईबर अपराधी (1) रियाज अंसारी, उम्र 21 वर्ष, पिता सलाउद्दीन अंसारी, ग्राम सतुआटाँड (2) विनोद मंडल, उम्र 23 वर्ष, पिता कारू मंडल (3) शंभुनाथ मंडल, उम्र 31 वर्ष, पिता किशुन मंडल दोनों ग्राम सियाटांड़ तीनों थाना करमाटांड़ (4) लक्ष्मण दत्ता, उम्र 21 वर्ष, पिता फनी दत्ता, ग्राम मदनाडीह ( 5 ) मिलन दाँ, उम्र 24 वर्ष, पिता सपन दाँ, ग्राम विष्टोपुर, दोनों थाना नारायणपुर सभी जिला जामताड़ा को गिरफ्तार किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि एक अभियुक्त आनन्द दत्ता, पिता निमाई दत्ता, ग्राम मदनाडीह, थाना नारायणपुर जिला जामताड़ा घटनास्थल से फिरार हो गये थे। इस संबंध में छः लोगों के विरूद्ध दो अलग-अलग कांड दर्ज किया गया है।

इनके पास से मोबाईल, सिम कार्ड, नगद राशि की बरामदगी हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इनलोगों के पास से मोबाईल – 11, सिम 13, नगद राशि-16,38,000 रू० बरामद किया गया। इन अभियुक्तों की अपराध करने की शैली बिजली बिल जमा नहीं करने तथा बिजली लाईन काटने का मैसेज देकर तथा खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताकर Quick Support App, Anydesk App इत्यादी के माध्यम से साईबर ठगी करना है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है।
(1) विनोद मंडल, उम्र 23 वर्ष, पिता कारू मंडल, ग्राम सियाटांड़, थाना करमाटाँड, जिला जामताड़ा का साईबर अपराध थाना कांड संख्या 46/20. दिनांक 19.09.2020, धारा 414/419/420/467/468/471 / 120 (बी) भ० द०वि० एवं 66 (बी) (सी) (डी) आई०टी० एक्ट में आरोपित है। (2) मिलन दों, उम्र वर्ष, पिता सपन दाँ, ग्राम विष्टोपुर थाना नारायणपुर, जिला जामताड़ा का :- (1) साईबर अपराध थाना कांड संख्या 68/20, दिनांक 07.12.2020, धारा 414/419/420/467/468/471 /120 (बी) भ० द०वि० एवं 66 (बी) (सी) (डी) आई०टी० एक्ट में आरोपित है। (II) नारायणपुर थाना कांड संख्या 186/17 धारा 414/419/420/467/468/471 /120 (बी) भ० द०वि० एवं 66 (बी) (सी) (डी) आई०टी० एक्ट में आरोपित है।

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