झारखण्ड । रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की विधायक ममता देवी की मुश्किलें बढ़ सकती है। विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड मामले में दोषी करार दिया गया है। सजा का ऐलान 12 दिसंबर को किया जाएगा। गौरतलब है कि गोला में तोड़फोड़, आगजनी और जान से मारने के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जनप्रतिनिधियों के लिए बने विशेष न्यायालय में केस का स्पीडी ट्रायल चल रहा था। दोषी करार दिए गए सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
बता दें कि 29 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थानाक्षेत्र स्थित आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले आंदोलन हुआ था। आंदोलन में करीब 200 की संख्या में शामिल हुए ग्रामीण अचानक उग्र हो गए। ग्रामीणों पर आरोप था कि उन्होंने कंपनी के काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया। कंपनी के अधिकारियों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने जब ग्रामीणों को रोकने का प्रयास किया तो झड़प हो गई। इसी दौरान हुई फायरिंग में 2 ग्रामीण पुलिस की गोली का शिकार हो गए। गौरतलब है कि यदि केस में ममता देवी को 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उनकी विधायकी जा सकती है। ये कांग्रेस के लिए भी अच्छे संकेत नहीं हैं।
जिस वक्त की ये घटना है, उस समय विधायक ममता देवी जिला परिषद सदस्य हुआ करती थीं। उनपर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा। साल 2019 में ममता देवी को कांग्रेस ने टिकट दिया। बता दें कि इससे पहले भी हजारीबाग के एमपी/एमएलए कोर्ट ने एक मामले में ममता देवी को 3 महीने की सजा सुनाई थी। हालांकि, उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई थी। गौरतलब है कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक यदि किसी जनप्रतिनिधि को 3 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है।