धनबाद । धनबाद के बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड में शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आ गया । एडीजे- 16 के न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी । 27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के क्वार्टरो को कब्जा मुक्त कराने गई पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हो गई थी । उस समय धनबाद के एसपी रविकांत धान हुआ करते थे । इस हिंसक झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी । तत्कालीन एसडीओ के लिखित आवेदन पर बैंक मोड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आज 30 लोगों को सजा सुनाई गई है । सभी को 3 वर्ष की सजा हुई है । इसमें झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक भी शामिल है । मुकदमे के दौरान पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, पूर्व मंत्री ओपी, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, अशोक यादव और उदय सिंह का निधन हो चुका है ।
दो आरोपियों पर गिरफ्तारी वारंट,,,,
फैसले के दिन आरोपी विनोद सिंह उर्फ पप्पू सिंह और अजय कुमार राउत अदालत में उपस्थित नहीं हुए । इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने दोनों के जमानत बंधपत्र निरस्त कर दिए तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का आदेश दिया ।
इन्हें मिली सजा,,,,,
दोषी ठहराए गए लोगों में मन्नान मल्लिक, हुबान मल्लिक, शब्बीर आलम, धर्मवीर कुमार शर्मा, राजकुमार पासी, वीरेंद्र कुमार सिंह, कुमार अभिषेक, मोहम्मद अजीम, अजय कुमार सिंह, शगुन चौहान, बलदेव पांडेय, दिलचंद चौहान, मोहम्मद कलाम, भगवान साव, शक्ति कुमार, बाबर अली खान, ब्रजेश कुमार, वीरेंद्र पासवान, अरविंद कुमार सिंह, रंजीत कुमार, जीवन चंद्र घोष, मोहम्मद हलीम अंसारी, मदन महतो, नवनीत नीरज, हरिंदर शाही, दीपक कुमार पासवान, इजहार अहमद और बद्री रविदास समेत कुल 30 आरोपी शामिल हैं ।
