धनबाद । धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की आज पुण्यतिथि के दिन ही अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धारा 302 और 201 में दोषी करार दिया है. 6 अगस्त को अदालत सजा की बिंदु पर अपना फैसला देगी. 28 जुलाई 2021 को सुबह न्यायाधीश उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर हुई थी. जिसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी, धनबाद के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में इस मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ. पांच महीने में 58 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद 28 जुलाई 2022 की तारीख जजमेंट के लिए निर्धारित कर दी थी.
सुनवाई के दौरान सीबीआई की क्राइम ब्रांच के स्पेशल पीपी अमित जिंदल ने आरोप पत्र के कुल 169 गवाहों में से 58 गवाहों का बयान दर्ज कराया था.
