निशिकान्त मिस्त्री

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सह निगरानी समिति की बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में संपन्न

जामताड़ा । आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सह निगरानी समिति की बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में आहूत किया गया बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा समिति के समक्ष माननीय न्यायालय में चार्जशीट समर्पित के उपरांत वादी/वादिनी को प्रथम किस्त का मुआवजा निर्धारण हेतु तत्संबंधी प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर समिति द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित मुआवजे के द्वितीय किस्त भुगतान  हेतु विचार विमर्श किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से पीड़ितों को प्रथम किस्त के भुगतान की स्वीकृति दी गई। जिसमे जामताड़ा थाना कांड संख्या 01/2022, दिनांक 30/06/2022 में 200000(2लाख) रूपया का 50% राशि 100000(1लाख) रुपया,जामताड़ा थाना कांड संख्या 02/2022, दिनांक 02/07/2022 में 100000(1लाख) रूपया का 25% राशि 25000(25हजार) रुपया,जामताड़ा थाना कांड संख्या 03/2022, दिनांक 02/07/2022 में 200000(2लाख) रूपया का 50% राशि 100000(1लाख) रुपया के भुगतान की अनुशंसा की गई।

साथ ही समिति द्वारा अन्य मामलों पर विचार विमर्श कर उचित करवाई करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

इस मौके परियोजना निदेशक आईटीडीए अभिषेक श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता सुरेन्द्र कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी अजय तिर्की, पुलिस उपाधीक्षक आनंद ज्योति मिंज, जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तम कुमार भगत, माननीय सांसद प्रतिनिधि, राजेंद्र शर्मा, शंकर भंडारी, सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।

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