सिंदरी । आरपीएफ धनबाद कांड संख्या-02/25, दिनांक- 05/02/25 अंतर्गत धारा 3 आरपी(युपी) एक्ट में संलिप्त एवं फरार अभियुक्त सूरज राम उर्फ सूरज बासफोर, पिता- स्वर्गीय बिरजू राम, पता- अंबेडकर नगर चेक पोस्ट सिंदरी, थाना- सिंदरी, जिला- धनबाद मामले में गिरफ्तार नहीं होने पर उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय रेलवे धनबाद द्वारा BNSS की धारा 84 की कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्त को भगोड़ा घोषित करने हेतु दिनांक – 30/07/25 को इश्तिहार जारी किया था, जिसका आज दिनांक-02/08 /25 को मामले का जांच अधिकारी मुझ अरविन्द कुमार राम निरीक्षक आरपीएफ क्राईम इंटेलिजेंस ब्रांच धनबाद द्वारा स्थानीय पुलिस सिंदरी के सहयोग एवं उनके उपस्थिति में उक्त अभियुक्त के घर जाकर अभियुक्त के माता एवं अन्य ग्रामीण के उपस्थिति में इश्तिहार के मूल प्रति को घर के दरवाजे पर चिपकाया गया साथ ही साथ सिंदरी चेक पोस्ट के सर्जनिक स्थल पर इश्तिहार के एक प्रति को चिपकाया गया एवं गवाही गवाहान लिया गया तथा लाउड हेलर के माध्यम से अंबेडकर नगर चेक पोस्ट के गांव में घूम-घूम कर उद्घोषणा भी की गई कि सूरज राम एक उद्घोषित अभियुक्त हो चुका है अगर वह 30 दिन के अंतर्गत माननीय न्यायालय रेलवे धनबाद में आत्म समर्पण नहीं करता है तो BNSS की धारा -85 की कार्रवाई करते हुए आगे संपत्ति कुर्की जप्ती की कार्रवाई की जा सकती है । विदित हो कि उक्त फरार अभियुक्त अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जनवरी 2025 के महीने में प्रधानघंटा में रेलवे का TSS कैंप में स्पेयर में रखे दो ट्रांसफार्मर से भारी मात्रा में कॉपर कॉइल चोरी करने में संलिप्त रहा हैं ।

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