निशिकांत मिस्त्री
जामताड़ा । बीते 31 जनवरी को मध्य रात्रि में मिहिजाम थाना क्षेत्र के कानगोई रेलवे फाटक के पास 25 वार्षिय राहुल कुमार सिंह नामक युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। जिसके बाद मिहिजाम थाना में राजेश कुमार सिंह, उम्र 48 वर्ष, पिता सीताराम सिंह, सा० कृष्णानगर रोड़ नं0 06, थाना मिहिजाम, जिला जामताड़ा के लिखित आवेदन के आधार पर उनके पुत्र राहुल कुमार सिंह को दिनांक 30.01.2025 की रात्रि गोली मार कर हत्या कर देने के आरोप में मिहिजाम थाना कांड संख्या 10/25, दिनांक 01.02.2025 धारा 103 (1)/61 (2) बी०एन०एस० एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया।
उक्त कांड के उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जामताडा विकाश आनन्द लागुरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित किया गया ।

उक्त विशेष दल के द्वारा मृत्तक की स्कूटी जो हत्या के पश्चात् अभियुक्तों द्वारा दूसरे जगह छिपाया गया था, उसे विशेष दल के द्वारा बरामद कर अनुसंधान में आये बिन्दुओं को जोड़ते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्तों तक पहुँची। उसी कम में रणविजय सिंह, पे० राजपाल सिंह, ग्राम अल्लाडीह, थाना डाबर मोड (रूपनारायणपुर), जिला प० वर्द्धमान एवं राजेश कुमार साव, पिता स्व० रामबाबु साव, सा० कुर्मीपाडा पाईपलाईन, थाना मिहिजाम, जिला जामताड़ा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया कि ये लोग अपने साथियों के सहयोग से 3,00,000/- रू० का प्रलोभन में आकर षडयंत्र के तहत् राहुल कुमार सिंह उर्फ लेफ्टी को कानगोई फाटक से करीब 100 मीटर की दूरी पर हासीपहाड़ी जाने वाला रास्ता के पास हत्या कर दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना-अपना स्वीकारोक्ति बयान में घटना घटित करने की बात को स्वीकार किया तथा बताया कि इस घटना में उनलोगों के द्वारा तीन हथियार का प्रयोग किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त राजेश कुमार साव के निशानदेही पर एक देशी कट्टा एवं दो जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त रणविजय सिंह पूर्व में भी हत्या के कांड में चितरंजन थाना के कांड में जेल जा चुके हैं। प्राथमिक अभियुक्त का अपराधिक इतिहास 1. चितरंजन थाना कांड सं0 22/2020, दिनांक 17.07.2020, धारा 302/120 (बी) भा०द०वि० एवं 25/27 आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी अभियुक्त रणविजय सिंह, पे० राजपाल सिंह, ग्राम अल्लाडीह, थाना डाबर मोड (रूपनारायणपुर), जिला प० वर्द्धमान (पं० बंगाल) आरोपपत्रित हैं।

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