निशिकांत मिस्त्री
जामताड़ा । मंगलवार 9 जुलाई को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कुमुद सहाय की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में रिवैंपड सीआरएस पोर्टल (Revamped CRS Portal) से आनलाईन जन्म-मृत्यु निबंधन/प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसका विधिवत शुभारंभ उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। बेहतर ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त करें, ताकि पोर्टल संबंधित कार्यों में असुविधा न हो। आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि रिवैंपड सीआरएस पोर्टल (Revamped CRS Portal) संपूर्ण झारखण्ड में 01 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है एवं पूर्व के संचालित पोर्टल के सभी समस्याओं का निदान इस नये पोर्टल में संभव हो सकेगा। इस पोर्टल में लाभूक एवं रजिस्ट्रार को कोई दिक्कत नहीं होगी।
आप सभी लोग बेहतर ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त करें, ताकि आगे पोर्टल संबंधित कार्यों में असुविधा न हो एवं त्रुटिरहित कार्य संपन्न हो सके। वहीं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शंकर प्रसाद सिंह ने द्वारा रिवैंपड सीआरएस पोर्टल (Revamped CRS Portual) की प्रक्रियाओं एवं RBD (Amendment) Act, 2023 के सभी धाराओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए बताया गया। उन्होंने कहा कि रिवैंपड सीआरएस पोर्टल (Revamped CRS Portal) को संबालित कर पुराने सीआरएस पोर्ट में आ रही समस्याओं के संबंध में विस्तारपूर्वक सभी जरूरी बिंदुओं से अवगत कराया गया है। साथ ही निर्धारित विलंब शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में बताया गया। आनलाईन जन्म-मृत्यु निबंधन/प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं पुराने सीआरएस पोर्टल में समस्याओं को नये पोर्टल पर समाधान एवं आसान बनाया गया है ताकि आम नागरिक एवं रजिस्ट्रार को कोई दिक्कतें ना हों।
इस दौरान मास्टर ट्रेनर श्री धर्मेन्द्र कुमार ठाकुर द्वारा रिवैंपड सीआरएस पोर्टल (Revamped CRS Portal) से कैसे जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाईन बनाया जायेगा। रजिस्ट्रार अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत डाटा इंट्री ऑपरेटर कैसे बनायेंगे एवं जन्म प्रमाण पत्र में लीगल, स्टेटिकल इंफॉर्मेशन कैसे भरेंगे, साथ ही कन्फर्मेशन भी देंगे। रजिस्ट्रार अतिरिक्त डॉक्युमेंट को भी पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। यदि विलंबित रजिस्ट्रेशन है तो कैसे निर्धारित शुल्क का भुगतान और संबंधित दस्तावेज संलग्न करना है और रिसिप्ट नंबर को भरना तथा प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है। यदि रजिस्ट्रार को आवेदन में कोई कमी लगती है तो वह सूचनादाता के पास क्लेरिफिकेशन के लिए रिमार्क के साथ कैसे भेज सकता है। इसके अलावा बर्थ, डेथ, स्टिल बर्थ तीनों के बारे में जानकारी दी गयी है एवं डैशबोर्ड के बारे में भी बताया गया है।
उक्त प्रशिक्षण में सिविल सर्जन, जिला जामताड़ा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) जिला जामताड़ा, उपाधीक्षक-सह-रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), सदर अस्पताल, जामताड़ा एवं नगर पंचायत के संबंधित कर्मी सभी प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, जामताड़ा, जिला सांख्यिकी कार्यालय के सभी कर्मी एवं सभी प्रखण्ड के संबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटर ने प्रशिक्षण में भाग लिया।
