निशिकान्त मिस्त्री

जामताड़ा । निकाह कहे या शादी जो भी समुदाय की लड़की हो जब निकाह हो जाती है तब उस लड़की की सबकुछ उसका पति सोहर हो जाती है। निकाह के वक्त ही दोनों की रजामंदी होती है जहाँ दोनों एक दूसरे के शुख दुख बांटने का वचन देते हैं साथ ही पति उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और उसके बाद लड़की अपने पिता का घर छोड़कर अपने सोहर के घर जा बसती है। लेकिन जब वही पति अपनी पत्नी को कष्ट दे और उनके साथ जानलेवा मारपीट करे तो उस व्यक्ति को क्या संज्ञा दिया जाय जो भी कह लीजिए बहुत कम होगा।

यही वाक्या दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र धावाडंगाल गाँव के रहने वाले मकबूल मियाँ की 24 वर्षीय पुत्री सहरिन खातून की निकाह चार वर्ष पुर्व जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र गाँव रामपुर भीठरा में शमीम अंसारी के साथ पुरी रीति रिवाज के साथ हुई थी। कुछ वर्ष बीतने के बाद से ही शमीम अंसारी अपनी पत्नी सहरिन खातून के साथ मारपीट कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ ही बार बार दहेज की माँग करता रहा जिसमें 50 हजार रुपय के साथ मोटरसाइकिल लाने की बात कहता था।

सहरिन खातून से जब सहा नही गया अपने मायके वालों को बताया उस वक्त उनकी हालत बहुत गभीर थी। घरवालों ने अपनी पुत्री को अपने साथ ले गए और सहरिन का इलाज करवाना शुरू किया दुमका जिले से लेकर धनबाद, रांची तक के डॉक्टरों से इलाज करवाया सबों ने दिमागी पीड़ित और शरीर की कमजोरी बताया लेकिन इससे सहरिन उबर नही पाई है अभी हालात ये है की अब वो कोमा में चली गई किसी से कुछ भी बोल नही पा रही है।

सहरिन के पिता मकबूल मियाँ और भाई अनवर अंसारी ने बताया की सहरिन खातून के पति शमीम अंसारी और उनकी माँ दोषी है थाने में उनलोगों के खिलाफ़ मामला दर्ज करने के लिए आवेदन लिए घूम रहे हैं। लेकिन पुलिसिया चक्कर ने परिजनों का हाल बुरा कर दिया है। मसलिया थाना से लेकर करमाटांड़ थान, जामताड़ा महिला थाने का चक्कर लगाने को विवश है कोई भी थाना इनका आवेदन नही ले रहे हैं। सभी थाने अपनी अपनी दलील देकर आवेदन लेने से मना कर दिया। यहाँ तह जामताड़ा विधायक डॉ इरफान अंसारी तक इस मामले को लेकर महिला थाना आचुके हैं।

लेकिन पुलिस पर कोई असर नही हुआ। विधायक ने महिला थाना प्रभारी गोल्डी भगत से फोन पर वार्ता किया जिसमें उन्होंने विधायक को कहा लड़की कुछ भी बोलने में सक्षम नही है और यह 307 का मामला बनता है ऐसे में हम कैसे मामला दर्ज करें। वहीं विधायक ने यह कहकर चले गये की एस डी पी ओ को कहकर करमाटांड़ थाना में मामला दर्ज कराया जाएगा। महिला थाना में 307 का मुकदमा दर्ज नही होता है।

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