रांची । झारखंड हाईकोर्ट से चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को रेग्यूलर जमानत मिल गयी है। चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ से अधिक की राशि की निकासी मामले पर जस्टिस अपरेस कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में सीबीआइ के अदालत के फैसले को लालू प्रसाद यादव की तरफ से चुनौती दी गयी थी। अदालत ने 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर राजद नेता को जमानत देने का फैसला दिया। अदालत ने सीबीआइ की दलीलों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल लालू प्रसाद की तरफ से अदालत में पक्ष रख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि चारा घोटाला मामले में अब तक लालू प्रसाद को जितनी सजा सुनायी गयी है, उसमें से आधी सजा वे काट चुके हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू 40 महीने तक जेल की सजा काट चुके हैं। लालू प्रसाद कई बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसमें उनके केराटीनीन का लेवल कम हो गया है। सुगर और बीपी की भी शिकायतें हैं। ऐसे में उनके मुवक्किल को रेग्यूलर जमानत दी जानी चाहिए।

मालूम हो कि सीबीआइ की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार से निकासी मामले में लालू प्रसाद को पांच वर्ष की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना किया था। लालू प्रसाद की तरफ से अधिवक्ता देवर्षी मंडल ने भी बहस के दौरान दलीलें दी। सीबीआइ की तरफ से एडवोकेट प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा।

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