निशिकांत मिस्त्री
जामताड़ा । आज दिनांक 16 अक्टूबर को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद सहाय की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा आम चुनाव 2024 हेतु आदर्श आचार चुनाव संहिता के प्रभावी होने के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने से संबंधित बैठक की गई।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित्त शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन तत्पर हैं।कल दिनांक 15 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता की घोषणा हो गई है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि जिले के 08 नाला, 09 जामताड़ा एवं 14 सारठ (अंश) में दूसरे चरण में मतदान संपन्न होंगे।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की जानकारी देने के साथ कहा कि किसी भी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न किया जाए। इसके निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित हो। यदि इससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो निर्वाचन कार्यालय से अथवा संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि आचार संहिता की घोषणा के 24 घंटे के अंदर सरकारी संपत्ति पर सभी दीवार लेखन, पोस्टर/कागज या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर, झंडे को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा सरकारी वाहन का दुरुपयोग निषिद्ध है। वाणिज्यिक वाहनों पर झंडा/स्टीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह वाहन वैध रूप से चुनाव प्रचार के लिए उपयोग में न लाया गया हो। मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निजी वाहनों में यदि झंडे और स्टीकर का उद्देश्य किसी विशेष पार्टी को आकर्षित करना हो तो आईपीसी की धारा 17H/ भारतीय न्याय संहिता की धारा 176 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक स्थान यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली टेलीफोन के खंभे, निकाय की इमारतों आदि पर दीवार लेखन या अन्य सामग्री, सभी अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन हटा ली जाएगी। इसके अलावा 72 घंटे के अंदर लागू की जाने वाली गतिविधियों यथा मतदान केंद्रों में न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति, वलनेरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्र का पहचान आदि के बारे में बताया गया।
पुलिस अधीक्षक डॉ एहतेशाम वकारिब द्वारा बताया गया जिला में निष्पक्ष, भयमुक्त, शांति से चुनाव कराने हेतु तत्पर हैं।
सभी सदस्यों को आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पालन करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में जिला जिला प्रशासन का सहयोग करें।
DIO के द्वारा सिविजिल/सुविधा/सक्षम सहित अन्य निर्वाचन से संबंधित सभी ऐप के बारे में विस्तार से बताया गया।
कोषागार पदाधिकारी द्वारा पार्टी/कैंडिडेट के खर्च के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई किसी भी तरह का प्रॉब्लम होती हैं तो एक बार निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त कर ले।
मौके पर उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, अपर समाहर्ता पूनम कश्यप, अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा अनंत कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार, कोषागार पदाधिकारी संतोष कुमार, जिला विज्ञान पदाधिकारी संतोष कुमार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे।
