निशिकान्त मिस्त्री

जामताड़ा । जिला में आज, 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक नदी से बालू उठाव पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. एनजीटी नियम (National Green Tribunal ACT) के तहत आज से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव नहीं हो पाएगा। इसे लेकर खनन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। जिला खनन पदाधिकारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई भी जारी आदेश के खिलाफ बालू उठाव करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा जिला में दर्जनों नदी घाट हैं, जहां से प्रतिदिन अवैध रूप से बालू का उठाव होता है और इसकी तस्करी भी की जाती है।

जामताड़ा जिला से सटे बिरगांव, पैजनिया, जुरगुडीह और बराकर नदी घाट से अवैध रूप से बालू का उठाव कर पश्चिम बंगाल और धनबाद की ओर खपाया जाता है। गाहे-बगाहे खनन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है लेकिन, नदियों से अवैध बालू के उठाव पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकी है.ल। प्रत्येक साल मानसून आते ही पर्यावरण और नदी को सुरक्षित रखने को लेकर एनजीटी की ओर से नदियों से बालू उठाव पर प्रतिबंध लगा दी जाती है.

बावजूद इसके नदी से अवैध रूप से बालू का उठाव होते रहता है. एनजीटी नियम लागू होने के बाद अब खनन पदाधिकारी और जिला प्रशासन नदी से अवैध रूप से बालू उठाव पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। प्रत्येक साल मानसून आते ही पर्यावरण और नदी को सुरक्षित रखने को लेकर एनजीटी की ओर से नदियों से बालू उठाव पर प्रतिबंध लगा दी जाती है. बावजूद इसके नदी से अवैध रूप से बालू का उठाव होते रहता है। एनजीटी नियम लागू होने के बाद अब खनन पदाधिकारी और जिला प्रशासन नदी से अवैध रूप से बालू उठाव पर रोक लगाने में कितना सफल हो पाते है यह देखने वाली बात होगी।

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