कुमार जीतू
स्थानीय मुखिया के आश्वासन पर 3 दिन का समय मिला
तेतुलमारी। तेतुलमारी थाना क्षेत्र के नगरीकला दक्षिण पंचायत के बीघा पर स्थित अवैध कब्जाधारियों से जमीन पर बने मकान को खाली कराने के लिये सी जे एम आरती माला के कोर्ट से 5/2024 के मामले में बीते 29 सितंबर 2024 को जारी फैसला के आधार पर शनिवार को कोर्ट के नाजिर अनिल कुमार सिंह के साथ निशांत कुमार,मुकेश कुमार,राहुल कुमार मंडल व अमीन शंकर पांडेय ने डिग्रीधारी रैयत गौर कुम्हार के पुत्र अविनाश कुम्हार व
सतीश कुमार के पुत्र मनोज कुमार के जमीन पर बसे,तेतुलमारी बीघा पर निवास कर रहे प्रभु सिंह व अन्य से जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिये टीम के साथ तेतुलमारी व ईस्ट बसूरिया पुलिस आयी थी। सी जे एम
कोर्ट के नाजिर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि स्थानीय मुखिया अशोक ठाकुर ने लिखित आश्वासन दिया कि वारिश के मौसम के कारण तत्काल राहत देते हुये 3/4 दिन के अंदर जमीन को खाली करा देंगे,अगर 4 दिन में जमीन कब्जा मुक्त नही हुआ तो पुनः बुधवार को कोर्ट के अधिकारी व पुलिस बल आकर खाली कराएंगे उस दिन कुछ किसी की नही सुनी जायेगी। सनद रहे कि 6 माह नोटिस जारी किया गया था।कोर्ट में 2011 से मामला चल रहा था, 29/5/23 को जजमेंट के बाद सी जे एम आरती माला ने कब्जा दिलाने के लिये 5/24 आदेश जारी किया था।
विवादित परिसर तेतुलमारी थाना क्षेत्र के नगरीकला दक्षिण के बीघा पर
मुखिया अशोक ठाकुर के लिखित आश्वासन की बारिश के मौसम के कारण कब्जाधारी पर रहम करते हुये तत्काल 4 दिन का मोहलत दिया गया। उक्त अवधि में कब्जाधारी द्वारा मकान को खाली करने की बात स्वीकार किया है,नही तो पुनः कोर्ट के पदाधिकारी बुधवार को आकर रैयत को हैंड ओवर करेंगे।मौके पर नगरी कला उत्तर के मुखिया राजेन्द्र प्रसाद महतो उर्फ रिंकु महतो,नगरी कला दक्षिण अशोक ठाकुर, पूर्व मुखिया निवास कुम्हार,पूर्व प स सदस्य परशुराम रवानी,बबलू कुंभकार, सपन कुम्हार, बिट्टू सिंह, सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे।